दूसरे राज्यों से यूपी राज्य में आने वालों के लिए एक खास दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिसके अनुसार यूपी में प्रवेश करने वाले लोगों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य हो
रिपोर्ट के अनुसार राज्य में महामारी को नियंत्रण करने के लिए 18 जुलाई रविवार को मुख्यमंत्री योगी के साथ बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के 9 अधिकारियों की एक टीम द्वारा यह फैसला लिया गया है।
इस दिशा निर्देश के अनुसार उत्तर प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा। यह रिपोर्ट 4 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।यह नियम हाईवे, सड़क, रेल मार्ग से आने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा।
जिन लोगों ने टीके की दोनों खुराक यह चुकी है उन्हें इस पर छूट दी जा सकती है। हाई कोविड पॉजिटिविटी दर वाले राज्यों से उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों की गहन काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग की जाएगी और इनके एंटिजन टेस्ट और थर्मल स्कैनिंग जरूर किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी ने कोविड-19 से बचाव और इलाज के लिए यह नियम लागू किए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 56 नए कोविड-19 मामले सामने आए हैं जबकि 69 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली है।
16 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव अग्रवाल ने कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोविड-19 संकट को नियंत्रण करने के लिए निर्धारित उचित व्यवहार का पालन करें।
वहीं उन्होंने तीसरी लहर की संभावना भी जताते हुए, इससे निपटने के लिए बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने का भी आग्रह किया है। भारत ने अभी कोविड-19 के खिलाफ इम्युनिटी हासिल नहीं की है।
इसीलिए कोरोना संक्रमण के नए प्रकोप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। नीति आयोग के स्वास्थ्य विभाग के सदस्य डॉ वीके पाॅल ने कहा है कि कई क्षेत्रों में स्थिति बद से बदतर हो गई है। वही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तीसरी लहर को लेकर चेतावनी भी दे दी है।