यूपी सरकार के जनसंख्या नियंत्रण नियम उन्हीं के विधायकों पर भारी पड़ेगे……

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उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधायक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है इसमें दो से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया गया है, अगर यह नियम यूपी विधानसभा चुनाव में लागू किया जाए तो सत्ताधारी पार्टी के करीब आधे विधायक चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे

152 विधायक हैं तीन या तीन से अधिक बच्चों वाले

यूपी विधानसभा की वेबसाइट पर 397 विधायकों के प्रोफाइल मौजूद है जिनमें से 304 सत्ताधारी पार्टी के हैं इनमें से 152 विधायकों के 3 या इससे अधिक बच्चे हैं इसका अर्थ है कि नियम अगर यूपी में विधानसभा पर लागू हो तो यह सभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक में कुल 49 विधायक हैं जिनमें से 55% ऐसे हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं अगर यह नियम लागू हुआ तो बाकी कई दलों में भी लगभग आधे विधायक चुनाव लड़ने योग्य नहीं रह जाएंगे।

लोकसभा में 168 सांसदों के 2 से ज्यादा बच्चे

लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण बिल पेश करने वाले गोरखपुर से बीजेपी सांसद और भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता रवि किशन के चार बच्चे हैं। सरकार के समर्थन के बिना प्राइवेट मेंबर बिल के पारित होने की संभावना कम होती है। 170 के बाद से संसद में कोई प्रोजेक्ट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने जैसा बनाया है उसमें उन लोगों को तमाम सरकारी सुविधाओं से वंचित करने पर फोकस किया गया है‌ लोकसभा में पेश किए गए प्राइवेट मेंबर बिल में भी ऐसे ही प्रावधानों की बात है दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका जारी थी जिसमें मांग की गई थी कि चीन के तर्ज पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का आदेश दिया जाए।

यूपी जनसंख्या विधायक 2021 का ड्रॉप

इस ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण के लिए संभावित कानूनी उपाय सुझाए गए हैं,अगर इसके नियम लागू हुए तो दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर करीब 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान से वंचित रहना पड़ सकता है। इस कानून में ये भी प्रस्ताव है कि इसके कानून बनने पर एक साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय निकाय में चुने गए जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वो इसका उल्लंघन नहीं करेंगे।

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