अपने अधिकार को पहचाने! एक्सपायरी सामान बेचने वाले दुकानदार की इस तरह करें शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई.

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हम हमेशा अपने खाने पीने के सामान को लेके बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं अपने हेल्थ डाइट को लेके हम हमेशा उत्सुक रहते हैं ताकि हम कुछ ऐसा न खा लें कि हमारा डाइट गड़बड़ हो जाये या हमारा शरीर जो बड़ी मेहनत से बनता है उसे किसी तरह की कोई हानि पहुच जाए, हम खाने पीने का हर सामान किसी न किसी दुकान से लेते हैं और अक्सर वो दुकान हमारी परिचित होती है क्योंकि हम अक्सर वहां से ही सामान लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जल्दीबाजी में सामान लेके घर चले जाते हैं और उसे खा भी लेते हैं बाद में पता चलता है कि खाया हुआ सामान एक्सपायर है और हम संकोच में पड़ जाते हैं। अगर हम सामान खरीदने के समय ही उसकी एक्सपाइरी चेक करलें जैसे दवाओं में अक्सर करते हैं तो शायद हमारा खरीदा हुआ हर सामान सही होगा। मगर हम बिना एक्सपाइरी देखे सामान घर लेके चले आते हैं।

ऐसे में जब हम सामान लौटाने जाते हैं, तो दुकानदार उल्टा हमे ही मना कर देता है। जिस के बाद हम दुकानदार से कहासुनी करने लगते हैं। ऐसे में दुकानदारों को सबक सिखाना ज़रूरी हो जाता है। ताकि वह ऐसी हरकत दोबारा ना करे। आपको बता दे, अगर हम उन्हें एक बार कहें कि भाई साइब! इस सामान को वापस ले लीजिए, क्योंकि इसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। अगर दुकानदार इसके बावजूद भी सामान नहीं ले। और लेने से इंकार कर दे, तो आपको उससे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है।

आप सिर्फ इन जगहों पर शिकायत करके दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। इन 3 तरीकों से आप अपनी शिकाय दर्ज करवा सकते है। आप

1- इस नंबर- 1800114000 या 14404 पर ग्राहक कॉल कर के दुकानदार, सर्विस प्रोवाइडर या फिर डीलर की शिकायत कर सकते हैं।

2- इस नंबर- 8130009809 पर मैसेज कर के भी आप शिकायत कर सकते हैं। आप जैसे ही मैसेज करेंगे, मैसेज करने के बाद आपके पास एक कॉल आएगी और कॉल पर आप बिना झिझक अपनी कंप्‍लेंट दर्ज करा सकते हैं।

3- साथ ही साथ आप consumerhelpline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कंप्‍लेंट रजिस्‍टर भी कर सकते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर होते ही आपके पास एक नंबर आ जाएगा।

शिकायत दर्ज कराते समय इन बातों का खास ध्यान रखिएगा, किसी भी दुकानदार, डीलर या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जिसने आपके साथ धोखा किया है। उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराते समय हमेशा पूरी डिटेल देनी जरूरी होती है।

ऐसे में आप जिस भी दुकानदार के खिलाफ कंप्‍लेंट दर्ज करा रहे हैं उसका पूरा नाम, सही पता और आपकी शिकायत को सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट्स अपने पास होने चाहिए। वहीं, कंप्‍लेंट दर्ज कराने के बाद आपको कुछ फीस भी देनी पड़ सकती है। यह फीस आपके कंप्लेंट के आधार पर निर्भर करता है। मान लीजिए अगर आपकी शिकायत 1 लाख रुपए तक के केस के लिए है तो 100 रुपए की फीस देनी होगी। या अधिक जानकारी आपको अधिकारी की तरफ से शिकायत दर्ज करते समय दे दी जाएगी।

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