Corona के बढ़ते हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश सहित अन्य सरकारें भी कठिन कदम उठाए हैं. यह फैसला बढ़ती महामारी को देखते हुए लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने प्रोटोकोल तैयार किए हैं.
सभी प्रवासी मजदूरों के लिए आवश्यक सूचना.
यदि कोई प्रवाशी मजदुर उत्तर प्रदेश या कही पर किसी भी प्रदेश में रह रहा हो । अपने घर जाने के लिए उनको नियमो का पालन करना होगा आइये जानते है । क्या है वह नियम जिसके वजह से घर जाने में भी डर रहे है प्रवासी मजदूर । यदि प्रवासी मजदुर उत्तर प्रदेश का है । तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जारी किये गए प्रोटो काल के अनुसार समस्त जिलाधिकारियों को जितने प्रवासी मजदूर आ रहे है । इनका पर्सनल डिटेल्स का रिकॉर्ड रखना जरुरी होगा उनका नाम पता स्थान और मोबाइल नम्बर रखना आवश्यक होगा ।
और इसके साथ ही प्रदेश में आने के बाद बिना लक्षण वाले लोगो को 7 दिनों के लिए तथा ऐसे लोग जिसके अंदर थोड़ा सर्दी खासी आ रही है । ऐसे लोगो को 14 दिनों का होम क्वारंटीन में रहना होगा और सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा । ऐसे लोग जिनके पास होम क्वारंटीन या आइसोलेट करने का स्थान नहीं है । ऐसे लोगो को सरकार के द्वारा निर्मित क्वारंटीन सेण्टर में रहना होगा ।