देश में कोरोना की स्तिथि को बेकाबू देखते हुए कई राज्य सरकारें लॉक डाउन करने का फैसला कर लिए है । आखिरकार अब ऐसे ही हुआ दिल्ली , राजस्थान , के बाद , महाराष्ट्र में सम्पूर्ण लॉक डाउन करने का फैसला कार लिया गया है । यह कदम महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उद्धव सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए गुरुवार रात आठ बजे से एक मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है।
जाने गाइड लाइन
महाराष्ट्र में जारी दिशानिर्देश के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तर केवल 15 फीसदी कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ चलेंगे। हालांकि यह पहले 50 फीसदी था। नए नियम के मुताबिक अब शादी समारोह के लिए सिर्फ दो घंटे की ही इजाजत होगी। शादी में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इस नियम को तोड़ने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। नई पाबंदियों के मुताबिक सरकारी बस 50 फीसदी क्षमता पर चलेगी। खड़े रहकर सफर करने पर सख्त मनाही होगी।
इसके अलावा निजी बस के चालक को एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पहले लोकल डीएमए को सूचना देना जरूरी होगा, साथ ही निजी बस कर्मचारी की जिम्मेदारी होगी के वे दूसरे जिले जाने वाले लोगों के हाथ में 14 दिन क्वारंटीन का मुहर लगाए। वहीं दूसरे जिले में जाने के लिए लोगों को जरूरी कारण बताना होगा।बेवजह घूमने वालो पर सख्त करवाई की जाएगी । मास्क न पहनने पड़ 1000 से 2000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है । मेडिकल की दुकाने बहाल रहेंगी